ITR से लेकर PAN-Aadhaar लिंकिंग तक: इस तारीख तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो देनी होगी भारी पेनाल्टी
बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको 31 मार्च 2019 तक निपटा लेना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भारी-भरकम पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है.
मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो देनी होगी भारी पेनाल्टी (फोटो: pixabay.com)
मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो देनी होगी भारी पेनाल्टी (फोटो: pixabay.com)
मौजूदा वित्त वर्ष धीरे-धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको 31 मार्च 2019 तक निपटा लेना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भारी-भरकम पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है. आइए, जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से काम हैं जिन्हें 31 मार्च से पहले हम सबको निपटा लेना चाहिए.
2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न
अगर अभी तक आपने वित्त वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो फिर देर मत कीजिए. 31 दिसंबर 2018 तक आप 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना ITR दाखिल कर सकते हैं. 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अगर आप अपना ITR दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.
फिजिकल शेयरों को डीमैट करवाना
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अब भी कागज वाले शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं. अगर आपने अभी तक इन शेयरों को डीमैट में ट्रांसफर नहीं करवाया है तो विलंब मत कीजिए. इसकी अंतिम तिथि पहले 30 जून 2018 तय की गई थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है. अगर आप 31 मार्च से पहले अपने फिजिकल शेयर को डीमैट में ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं तो फिर इन्हें बेचने में मुश्किल आएगी.
TRENDING NOW
PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो विलंब करना उचित नहीं होगा. आप 31 मार्च 2019 से पहले-पहले अपना यह महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए क्योंकि इसकी आखिरी तिथि 31 मार्च 2019 है.
PAN और आधार की लिंकिंग
PAN को आधार से जोड़ना जरूरी है. पहले इसकी लास्ट डेट 30 जून 2018 तय की गई थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया. अगर आप 31 मार्च से पहले PAN और आधार की लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत आपका PAN अमान्य हो जाएगा.
06:34 PM IST